parmavashyak pramaan patr
Parmavashyak pramaan patr राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बंधित परमावश्यक प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को उनके और उनके आश्रितों के चिकित्सा खर्चों के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करती है. यह योजना सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में किए गए इलाज पर लागू होती है. लेकिन, प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. इस ब्लॉग पोस्ट में, हम उन परमावश्यक प्रमाण पत्रों पर चर्चा करेंगे जिनकी आवश्यकता राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए होती है: 1. चिकित्सक का प्रमाण पत्र (Medical Officer's Certificate):यह प्रमाण पत्र उस डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए जिसने इलाज किया है. प्रमाण पत्र में रोगी का नाम, रोग का विवरण, इलाज की अवधि, दवाओं के नाम और जांचों का विवरण आदि होना चाहिए. प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इलाज किसी यौन रोग (venereal disease) या शराब के सेवन से होने वाली बीमारी (delirium tremens) के लिए नहीं है. 2. बिल और रसीदें (...