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Showing posts from April, 2024

from 35

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  फॉर्म 35: किराया खरीद / लीज / हायरपोटेकशन समझौते की समाप्ति की सूचना आपका स्वागत है ब्लॉग "फॉर्म और फॉर्मेट" में! आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म 35 के बारे में, जो किराया खरीद/लीज/हायरपोटेकशन समझौते को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर्म 35 का क्या उपयोग है? जब आप किसी वाहन को किराया खरीद, लीज या हायरपोटेकशन पर लेते हैं, तो आपके और फाइनेंसर के बीच एक समझौता होता है. इस समझौते में वाहन के स्वामित्व को लेकर कुछ शर्तें होती हैं. फॉर्म 35 का उपयोग तब किया जाता है, जब आप और फाइनेंसर दोनों मिलकर सहमति से इस समझौते को समाप्त करना चाहते हैं. फॉर्म 35 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समझौता समाप्त करने के बाद, यह जरूरी है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर (आरसी) पर जो हायरपोटेकशन का जिक्र है, उसे हटाया जाए. फॉर्म 35 जमा करने पर रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण (RTO) को सूचित किया जाता है कि समझौता समाप्त हो चुका है. इसके बाद, RTO वाहन के आरसी पर हायरपोटेकशन की प्रविष्टि को रद्द कर देता है. फॉर्म 35 कहाँ से प्राप्त करें? आप अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 35 डाउनलोड कर सकते हैं. कई ...

Niyojak praman patr

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 राजस्थान में निर्माण मजदूर द्वारा मजदूर कार्ड बनवाने के लिए उपयोगी नियोजक प्रमाण पत्र  राजस्थान में निर्माण मजदूर द्वारा मजदूर कार्ड बनवाने के लिए उपयोगी नियोजक प्रमाण पत्र राजस्थान में निर्माण मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड बनवाना आवश्यक है। यह कार्ड उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, आवास योजना, और शिक्षा योजना। मजदूर कार्ड बनवाने के लिए, निर्माण मजदूरों को विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक नियोजक प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके लिए मजदूर ने काम किया है। नियोजक प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: मजदूर का नाम मजदूर का पिता का नाम मजदूर का पता मजदूर का आधार कार्ड नंबर नियोजक का नाम नियोजक का पता नियोजक का आधार कार्ड नंबर काम की अवधि काम का प्रकार मजदूरी नियोजक प्रमाण पत्र का प्रारूप: सेवा में, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार। विषय: मजदूर कार्ड बनवाने के लिए नियोजक प्रमाण पत्र। महोदय/महोदया, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती [मजदूर का नाम], पिता/माता [मजद...

rog praman patr

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  रोग प्रमाण पत्र (राजस्थान सेवा नियम ७६) - राज्य कर्मचारियों के अवकाश व वृद्धि हेतु नमस्कार! आज हम "रोग प्रमाण पत्र" के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान सेवा नियम ७६ के तहत राज्य कर्मचारियों को अवकाश एवं वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र चिकित्सक द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कर्मचारी की बीमारी, उपचार की अवधि और स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक विश्राम की जानकारी दर्शायी जाती है। यह ब्लॉग पोस्ट निम्नलिखित विषयों को कवर करेगा: रोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता:  यह प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है? प्रमाण पत्र का प्रारूप:  प्रमाण पत्र में कौन सी जानकारी होनी चाहिए? प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी:  कौन चिकित्सक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है? अवकाश और वृद्धि:  प्रमाण पत्र के आधार पर कितने अवकाश और वृद्धि मिल सकती है? नियमों का पालन:  प्रमाण पत्र जारी करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए? नमूना प्रमाण पत्र:  एक नमूना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता: राजस्थान सेवा नियम ७६ के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा आ...