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फॉर्म और फॉर्मेट - राजस्थान पेंशनरों की चिकित्सा रियायत योजना के अंतर्गत ₹10000 से अधिक की दवाइयों की अनुमति के लिए आवेदन
आपका स्वागत है फॉर्म और फॉर्मेट ब्लॉग पर! आज हम आपको राजस्थान पेंशनरों की चिकित्सा रियायत योजना के अंतर्गत ₹10000 से अधिक की दवाइयां लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रदान कर रहे हैं।
योजना के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में ₹10000 तक की दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन, कुछ गंभीर बीमारियों में इससे अधिक खर्च आ सकता है। ऐसे मामलों में, आप इस आवेदन पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
आवश्यक जानकारी
आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
पेंशनर द्वारा भाग 1:
- पेंशनर का पूरा नाम
- रोगी का नाम और पेंशनर से संबंध
- पता
- पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या और चिकित्सा डायरी संख्या (साथ ही वैधता अवधि)
- पेंशन राशि
- जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं
- यदि रोगी पेंशनर का जीवनसाथी है, तो उसकी मासिक आय
- बीमारी का प्रकार
- उपचार करने वाले डॉक्टर का नाम, पदनाम और कार्यस्थल
- डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू करने की तिथि
- आवेदन की तिथि तक दवाओं पर हुए खर्च का विवरण (नवीनतम बिल की प्रति संलग्न करें)
** उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा भाग 2 (अधिकृत चिकित्सक):**
- रोगी का नाम
- बीमारी का प्रकार
- इलाज कब से चल रहा है
- उपचार की संभावित अवधि
- निर्धारित दवाइयां
आवेदन कैसे जमा करें
इस आवेदन पत्र को भरकर जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र के साथ, आपको डॉक्टर के परामर्श पर्चे और दवाओं के बिलों की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी।
आप नीचे दिए गए लिंक से इस आवेदन पत्र का एक नमूना डाउनलोड कर सकते हैं:
[आवेदन पत्र डाउनलोड करें] (आप इसे राजस्थान पेंशन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।)
ध्यान दें: यह ब्लॉग पोस्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कृपया नवीनतम जानकारी और किसी भी संशोधन के लिए राजस्थान पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें।
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